पुलिस से लेकर नगर निगम तक की कर पाएंगे शिकायत, तय समय में समाधान होगा
नई दिल्ली: दिल्लीवासियों को विभिन्न विभागों की शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब घर बैठे मित्र पोर्टल पर जाकर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, निगम, डीडीए, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
फोटो वीडियो भी कर पाएंगे अपलोड: पोर्टल पर शिकायत से संबंधित फोटो एवं वीडियो भी अपलोड की जा सकेंगी। अभी दिल्ली के विभिन्न विभागों की शिकायत के लिए लोगों को अलग-अलग दफ्तरों या पोर्टल पर जाना पड़ता है। वहीं, कई बार शिकायत की स्थिति एवं उस पर हुई कार्रवाई के बारे में पता नहीं चलता है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर मित्र पोर्टल बनाया जा रहा है। यह शिकायत संबंधित विभाग के जन शिकायत समाधान अधिकारी (नोडल अधिकारी) के पास जाएगी। वह शिकायत को उस जगह भेजेंगे जहां समाधान होगा और समाधान होते ही पोर्टल एवं एसएमएस से शिकायतकर्ता को जानकारी देंगे।तय समय में समाधान होगा: पोर्टल पर बिजली, पानी, स्वच्छता, यातायात, पार्किंग, खराब सड़क एवं अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे। विभागों द्वारा तय समय सीमा के भीतर इसका समाधान किया जाएगा। जनता ऑफलाइन भी अपनी शिकायतें दे सकेगी। उसे मित्र पोर्टल पर विभाग द्वारा दर्ज किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से सरकार समय-समय पर लोगों से प्रतिक्रिया भी लेगी।
स्थिति का पता लगेगा: पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर पंजीकरण नंबर आएगा। यह उनकी शिकायत का नंबर होगा। अपनी शिकायत की स्थिति के लिए शिकायतकर्ता को दोबारा से वेबसाइट पर जाना होगा। उन्हें पंजीकरण नंबर एवं मोबाइल नंबर डालना होगा। यह जानाकारी डालने पर पोर्टल में उनकी शिकायत की स्थिति सामने आ जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होगा: सूत्रों ने बताया कि अगर शिकायतकर्ता गलत विभाग में अपनी शिकायत भेज दे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा यह शिकायत इस प्रोजेक्ट को देख रही यूनिट के पास भेजी जाएगी और वह उसे संबंधित विभाग को भेजेगी। वहीं, अगर किसी शिकायतकर्ता द्वारा लिखी गई शिकायत गलत हो तो वह उसे बदल नहीं पाएगा। इसके लिए उसे नई शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर पोर्टल पर शिकायत दर्ज न हो तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इन मामलों की शिकायत नहीं होगी: अदालत द्वारा दिए गए आदेश या लंबित मामले। आरटीआई से संबंधित किसी मामले की। सरकारी कर्मचारियों के तबादले एवं उनकी सर्विस से जुड़े मामले। आर्थिक सहायता या नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाले मामले।
पंजीकरण करना जरूरी: शिकायतकर्ता मित्र पोर्टल के लिए वेबसाइट http//jansunwai.delhi.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर एवं ओटीपी से पंजीकरण कर सकेंगे। यहां जाकर उन्हें उस विभाग का चयन करना होगा, जिसकी शिकायत वह करना चाहते हैं। यहां वह अपनी शिकायत लिखने के साथ उससे संबंधित फोटो एवं वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे।
स्थिति का पता लगेगा: पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते ही शिकायतकर्ता के मोबाइल पर पंजीकरण नंबर आएगा। यह उनकी शिकायत का नंबर होगा। अपनी शिकायत की स्थिति के लिए शिकायतकर्ता को दोबारा से वेबसाइट पर जाना होगा। उन्हें पंजीकरण नंबर एवं मोबाइल नंबर डालना होगा। यह जानाकारी डालने पर पोर्टल में उनकी शिकायत की स्थिति सामने आ जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होगा: सूत्रों ने बताया कि अगर शिकायतकर्ता गलत विभाग में अपनी शिकायत भेज दे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा यह शिकायत इस प्रोजेक्ट को देख रही यूनिट के पास भेजी जाएगी और वह उसे संबंधित विभाग को भेजेगी। वहीं, अगर किसी शिकायतकर्ता द्वारा लिखी गई शिकायत गलत हो तो वह उसे बदल नहीं पाएगा। इसके लिए उसे नई शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर पोर्टल पर शिकायत दर्ज न हो तो उन्हें हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इन मामलों की शिकायत नहीं होगी: अदालत द्वारा दिए गए आदेश या लंबित मामले। आरटीआई से संबंधित किसी मामले की। सरकारी कर्मचारियों के तबादले एवं उनकी सर्विस से जुड़े मामले। आर्थिक सहायता या नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाले मामले।
पंजीकरण करना जरूरी: शिकायतकर्ता मित्र पोर्टल के लिए वेबसाइट http//jansunwai.delhi.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर एवं ओटीपी से पंजीकरण कर सकेंगे। यहां जाकर उन्हें उस विभाग का चयन करना होगा, जिसकी शिकायत वह करना चाहते हैं। यहां वह अपनी शिकायत लिखने के साथ उससे संबंधित फोटो एवं वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे।
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