आदर्श ऑटो टेम्पो एसोसिएशनकी शिकायत पर जारी हुआ नोटिस, एजेंसी से तीन दिन में मांगा गया जवाब
सुमित शर्मा---------------
गाजियाबाद। वाहन बिक्री में निर्धारित मानकों और डीलर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत पर गाजियाबाद परिवहन विभाग ने मैसर्स एसएस ऑटो डील्स को नोटिस जारी किया है। विभाग ने प्रतिष्ठान को तीन दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में समस्त अभिलेख, साक्ष्य और फोटोग्राफ के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, आदर्श ऑटो टेम्पो एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एसएस ऑटो डील्स द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए सर्विस सेंटर से ऑटो बेचने का कारोबार किया जा रहा है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी इस प्रतिष्ठान के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने 26 दिसंबर 2024 को पत्र जारी कर व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किए जाने के संबंध में नोटिस दिया था। इसके क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के उल्लंघन के मामले में विभाग ने 9 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर एजेंसी का व्यवसाय प्रमाण-पत्र संख्या यूपी-14सी 020टीसी निलंबित कर दिया था।
विभाग ने वर्तमान शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा में उपस्थित होने को कहा है, ताकि शिकायत का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।
नोटिस की प्रतिलिपि उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद और शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार सिंह को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, आदर्श ऑटो टेम्पो एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एसएस ऑटो डील्स द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए सर्विस सेंटर से ऑटो बेचने का कारोबार किया जा रहा है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी इस प्रतिष्ठान के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने 26 दिसंबर 2024 को पत्र जारी कर व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किए जाने के संबंध में नोटिस दिया था। इसके क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के उल्लंघन के मामले में विभाग ने 9 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर एजेंसी का व्यवसाय प्रमाण-पत्र संख्या यूपी-14सी 020टीसी निलंबित कर दिया था।
विभाग ने वर्तमान शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रतिष्ठान से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा में उपस्थित होने को कहा है, ताकि शिकायत का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।
नोटिस की प्रतिलिपि उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद और शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र कुमार सिंह को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
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