गाजियाबाद: दिल्ली सटे गाजियाबाद में अब छोटे प्लॉट पर घर बनाना या छोटी दुकान खोलना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान हो जाएगा। सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत घर बनाने की परमिशन और इंस्पेक्शन पर लगने वाले सरकारी शुल्क या तो नाममात्र के कर दिए गए हैं या पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं। अब छोटे प्लॉट पर नक्शा पास कराने की बिल्डिंग परमिट फीस नाममात्र की कर दी गई है। अगर आपका प्लॉट 100 वर्ग मीटर तक का है, तो नक्शा पास कराने की फीस जो पहले 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, वो अब सिर्फ 1 रुपये कर दी गई है। अगर आपकी दुकान या व्यावसायिक प्लाट 30 वर्ग मीटर तक का है, तो इसके लिए भी बिल्डिंग परमिट फीस घटाकर सिर्फ 1 रुपये कर दी गई है। पहले इस पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस ली जाती रही है। घर बनाते समय अथॉरिटी अक्सर काम की जांच के लिए एक निरीक्षण शुल्क लेती थी, जो 20 प्रति वर्ग मीटर था। छोटे भूखंड पर सरकार ने इस शुल्क को माफ कर दिया है। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लाट और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लाट के लिए अब यह निरीक्षण शुल्क लागू ही नहीं होगा।
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