एक घंटे से ज्यादा रोकी गाड़ी तो गाड़ी को टो कर लिया जाएगा और 300 रुपये का टोइंग चार्ज भी लगाया जाएगा
नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के मकसद से ड्रॉप-ऑफ लेन के पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है. बढ़े हुए रेट्स के साथ स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था शुक्रवार (26 दिसंबर 2025) से लागू हो गई है. रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद है कि पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन में गैर जरूरी भीड़ को कम करना और सीमित समय के लिए रुकने वाले यात्रियों के लिए आसानी करना है. नई व्यवस्था के तहत प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के लिए अलग-अलग रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि स्टेशन परिसर का संतुलित और समान उपयोग के लिए सुनिश्चित किया जा सके.
15 से 30 मिनट तक पार्किंग चार्ज में कमी: नए प्रावधान के तहत 15 से 30 मिनट तक पार्किंग चार्ज में कमी की गई है, इस अवधि के लिए पार्किंग रेट्स को 200 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दिया गया है, जबकि 30 से 60 मिनट तक बड़ी राहत देते हुए पहले 30 मिनट के बाद 500 रुपये का फ्लैट चार्ज लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है.
पार्किंग एरिया में 60 मिनट से ज्यादा के ठहराव पर सख्ती: इसके साथ ही स्टेशन के पार्किंग एरिया में 60 मिनट से ज्यादा के ठहराव पर सख्ती करते हुए ड्रॉप-ऑफ लेन में 60 मिनट से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर गाड़ी को टो कर लिया जाएगा और 300 रुपये का टोइंग चार्ज भी लगाया जाएगा. ये बताना भी जरूरी है कि ये सभी पार्किंग चार्ज जीएसटी सहित लगेंगे.
यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील: नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ हिमांशु उपाध्याय ने यात्रियों और परिवहन संचालकों से अपील भी की है कि वे निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करें, ताकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके.
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