दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों के लिए ड्राफ्ट नियम में किया बड़ा बदलाव

नए नियमों में किसी भी मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा


नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जारी किए ड्राफ्ट नियम में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों में किसी भी मजदूर को सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. नियमों में काम के घंटे और ओवरटाइम को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की बात कही गई है. साल में एक तिमाही में अधिकतम 144 घंटे तक ही ओवरटाइम की अनुमति होगी. साथ ही 15 से 30 मिनट के ओवरटाइम को 30 मिनट माना जाएगा, जबकि 30 मिनट से ज्यादा होने पर एक घंटा गिना जाएगा.


अगले 45 दिनों तक आमलोगों से आपत्ति और सुझाव मांगें : उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली कमर्शल, सिक्योरिटी, हेल्थ और वर्क कंडीशन रूल 2025 का ड्राफ्ट मसौदा जारी कर दिया है. सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अगले 45 दिनों तक आमलोगों से आपत्ति और सुझाव मांगें है. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार यह नियम राजधानी के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के स्वास्थ्य से लेकर उनके वर्किंग आवर और सुरक्षा को लेकर अहम प्रावधान को लेकर तैयार किए गए हैं.

45 साल, उससे अधिक उम्र के मजदूर का हर साल होगा चिकित्सीय जांच : दिल्ली में मजदूरों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक के लिए किए गए अहम प्रावधान सरकार की ओर से जारी नए लेबर कोड लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है. हर श्रमिक का निःशुल्क वार्षिक चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा. यह जांच प्रत्येक वर्ष शुरुआत के चार महीने के भीतर कराना होगा. वहीं, खतरनाक श्रेणी में आने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का मुफ्त चेकअप साल की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर कराना जरूरी होगा.
सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव : सरकार की ओर से मजदूरों की सुरक्षा को लेकर तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक एक 10 सदस्यों वाली व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के लेबर कमिश्नर करेंगे. इसमें दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. सरकार का मानना है कि इन नियमों से मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों पर अधिक जिम्मेदारी तय होगी और काम के स्थान पर माहौल अधिक सुरक्षित होगा.

ALERT AFSARSHAHI

-विनोद कुमार यादव, संपादक Email:alertafsarshahi@gmail.com "अलर्ट अफसरशाही" राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका है जो शासन-प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार करने के साथ ही अधिकारी वर्ग द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित करती है। पत्रिका में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी परक लेख-आलेख विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं।

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