17 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे प्रतिबंध, पेट्रोल-डीजल की कंटेनर में बिक्री भी बंद
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं यातायात) राजकरन नैयर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति को ऐसे आयोजनों के लिए उकसाना या प्रेरित करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद के किसी गांव या मोहल्ले में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जिनकी मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव या अशांति फैलने की आशंका हो। हालांकि विवाह समारोह और शवयात्रा को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कार्यों में शामिल नहीं होगा और न ही ऐसे तत्वों को किसी प्रकार का सहयोग देगा। सार्वजनिक स्थानों तथा मकानों की छतों पर पत्थर, कांच की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों और विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही भरा जाए। बोतल, कैन या अन्य कंटेनरों में ईंधन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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