पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 50 हजार रुपये का अर्थदंड
गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में गठित कन्विक्शन सेल के सतत प्रयासों, विवेचक निरीक्षक जसवीर सिंह द्वारा की गई साक्ष्य आधारित विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सतीश कुमार शर्मा की प्रभावी पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हो सका।
मामला थाना अंकुर विहार क्षेत्र में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। अभियुक्त सादिक पुत्र मोहम्मद यूनुस, निवासी अल्वी नगर, थाना अंकुर विहार, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की तत्कालीन धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त ने वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 6 नवंबर 2023 को थाना अंकुर विहार में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद ने 26 मई 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को शीघ्र और प्रभावी सजा दिलाने के लिए अभियोजन और विवेचना के बीच समन्वय को लगातार मजबूत किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को शीघ्र और प्रभावी सजा दिलाने के लिए अभियोजन और विवेचना के बीच समन्वय को लगातार मजबूत किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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