गाजियाबाद में पहली बार PIT-NDPS Act के तहत कार्रवाई, दो ड्रग तस्कर 12 माह के लिए निरुद्ध

1,150 पेटी नशीली कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन

गाजियाबाद।
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने नशीली कफ सिरप की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में पकड़ी गई 1,150 पेटी कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले के दो आरोपियों को PIT-NDPS Act, 1988 के तहत 12 महीने के लिए निरुद्ध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) कर दिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस अधिनियम के तहत की गई यह पहली कार्रवाई है। 
नवंबर 2025 में पकड़ी गई थी 1,150 पेटी नशीली कफ सिरप: पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर 2025 की रात स्वाट टीम और थाना नंदग्राम पुलिस ने मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम परिसर में संयुक्त अभियान चलाया था। कार्रवाई के दौरान चार ट्रकों से 1,150 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई थी। इनमें 850 पेटी एस्कफ (Eskuf) और 300 पेटी फेंसिडिल (Phensedyl) कफ सिरप शामिल थीं। इस दौरान पुलिस ने मौके से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही एक क्रेटा कार, 10 मोबाइल फोन और फर्जी मोहरें भी बरामद की गई थीं। मामले में थाना नंदग्राम में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई। 
जांच में सामने आई विभोर राणा और विशाल सिंह की भूमिका:
जांच के दौरान विभोर राणा और विशाल सिंह की तस्करी में संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजकरण नैय्यर ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी लंबे समय से कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के नेटवर्क से जुड़े थे। उनके खिलाफ पहले से भी विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को आशंका थी कि जमानत मिलने पर दोनों फिर से इसी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 
'ऑपरेशन प्रहार' के तहत हुई निवारक कार्रवाई:
इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ PIT-NDPS Act, 1988 के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करते हुए उन्हें 12 महीने के लिए निरुद्ध कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इससे पहले अपराध शाखा दोनों आरोपियों की करीब 15 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति भी फ्रीज कर चुकी है।
मादक पदार्थ तस्करों पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती: पुलिस का कहना है कि विभोर राणा और विशाल सिंह पेशेवर तस्कर हैं और उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। PIT-NDPS Act का उद्देश्य ऐसे आरोपियों को भविष्य में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने से रोकना है। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 माह तक निवारक निरुद्ध (Preventive Detention) रखा जा सकता है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

ALERT AFSARSHAHI

-विनोद कुमार यादव, संपादक Email:alertafsarshahi@gmail.com "अलर्ट अफसरशाही" राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका है जो शासन-प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार करने के साथ ही अधिकारी वर्ग द्वारा किए जाने वाले सराहनीय कार्यों को प्रमुखता से प्रकाशित करती है। पत्रिका में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी परक लेख-आलेख विशेष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं।

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