डीएसओ अमित तिवारी बोले- अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा गेहूं-चावल
गाजियाबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जनपद गाजियाबाद के सभी राशन कार्डधारकों को अगस्त माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार उचित दर दुकानों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा वितरण: जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार राशन वितरण का कार्य उचित दर दुकानों पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारकों को टोकन व्यवस्था के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। वहीं पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत कार्डधारक किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते संबंधित दुकान पर खाद्यान्न उपलब्ध हो।
शिकायत के लिए जारी किए गए नंबर: राशन वितरण में किसी भी प्रकार की परेशानी या शिकायत होने पर कार्डधारक संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। जिला पूर्ति कार्यालय गाजियाबाद का हेल्पलाइन नंबर 0120-3761964 जारी किया गया है। इसके अलावा तहसील और क्षेत्रवार अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि लाभार्थियों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके।
दुकानों पर चस्पा होगी सूचना: जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे राशन वितरण की सूचना अपनी दुकानों पर पहले से चस्पा कर दें, जिससे कार्डधारकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर राशन वितरण की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिले।
आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी जोर: प्रशासन ने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आयुष्मान कार्ड से वंचित लाभार्थियों की सूची दुकानों पर चस्पा करें। संबंधित लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद ही उन्हें खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को सभी राशन दुकानों पर सूची उपलब्ध होने की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
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