फ्लैट बेचने के नाम पर सुनील शर्मा व संजय शर्मा ने पीड़ित से 10 लाख की ठगी की , आरोप-उसी फ्लैट को अन्य लोगों को बेचकर भी ऐंठी रकम
गाजियाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में फ्लैट बेचने के नाम पर कांग्रेस सेवादल के एक नेता और उसके भाई द्वारा लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित निसार की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों संजय शर्मा और सुनील शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक जांच अधिकारी प्रमोद कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। एफआईआर में नामजद सुनील शर्मा कांग्रेस सेवादल गाजियाबाद जिलाध्यक्ष हैं।एफआईआर में शिकायतकर्ता निसार पुत्र इल्ही बख्श निवासी शहीदनगर साहिबाबाद ने पुलिस को बताया कि वह एक संपत्ति के संबंध में संजय शर्मा और सुनील शर्मा के संपर्क में आया था। दोनों आरोपियों ने उसे साहिबाबाद के विक्रम एन्क्लेव स्थित भूखंड संख्या 31/ 7 पर अपर ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट को दिखाया। बातचीत के बाद फ्लैट का सौदा 15 लाख रुपये में तय हुआ। शिकायत के अनुसार पीड़ित ने सुनील शर्मा को 10 लाख रुपये दिए और शेष रकम बैनामे के समय देने की बात तय हुई। इसके बाद 21 सितंबर 2019 को एक इकरारनामा तैयार किया गया। पीड़ित का आरोप है कि तय समय पर जब वह रजिस्ट्री कराने के लिए उपनिबंधक कार्यालय पहुंचा तो संजय शर्मा और सुनील शर्मा वहां नहीं आए। आरोप है कि दोनों लगातार रजिस्ट्री को टालते रहे और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने फ्लैट के संबंध में जानकारी जुटाई तो कथित तौर पर पता चला कि उसी संपत्ति को आरोपियों ने दूसरे लोगों को भी बेच दिया था।
शिकायत के अनुसार, बाद में पता चला कि उन्होंने उक्त फ्लैट दानिश पुत्र मोहम्मद इकबाल को 10.50 लाख रुपये में बेचकर उससे भी 50 हजार रुपये प्राप्त किए। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति चांद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कैला भट्टा को यही फ्लैट 20 लाख रुपये में बेचने और उससे 20 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया गया है। इस प्रकार एक ही संपत्ति को अलग-अलग लोगों को बेचने का मामला सामने आया है।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि फ्लैट पर बैंक से संबंधित देनदारी/ऋण होने की जानकारी उससे छिपाई गई तथा मुख्तारनामे में संपत्ति के किसी भी प्रकार के बंधक या बैंक ऋण से प्रभावित न होने की बात गलत तरीके से दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके और अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर जाली एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे लिए और धोखाधड़ी की। मामले में शालीमार गार्डन थाने में 8 अगस्त 2026 को संजय शर्मा व सुनील शर्मा पुत्रगण राजवीर शर्मा निवासी फ्लैट नंबर 105 माँ भगवती अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन के विरूद्ध एफआईआर संख्या 0298 दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 का उल्लेख है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मामले की जांच उपनिरीक्षक/वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार को सौंपी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि सुनील शर्मा ने कांग्रेस की टिकट पर पूर्व में वार्ड 37 शालीमार गार्डन से पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद सुनील शर्मा की कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
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